नई दिल्ली। ग्राहकों
के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी) से पैसा निकालना अब पहले से आसान होगा।
उपभोक्ता अब 15 लाख रुपए या इससे कम की एफडी से मेच्योरिटी से पहले पैसा
निकाल सकेंगे और इसके लिए उन्हें कोई पेनल्टी नहीं देनी होगी। रिजर्व
बैंक ने बैंकों को निर्देश जारी कर इसे अनिवार्य कर दिया है। इसके अलावा
रिजर्व बैंक ने एकसमान राशि और एकसमान मेच्योरिटी अवधि के लिए अलग-अगल
ब्याज दरें ऑफर करने के संबंध में बैंकों को नियम बनाने को कहा है।
रिजर्व बैंक की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि बैंक 15 लाख
रुपए या उससे कम की एफडी पर ग्राहकों को समय से पहले निकासी की सुविधा बिना
पेनल्टी के उपलब्ध कराए।
एक जैसी एफडी के लिए होंगे अलग-अलग रेट
अधिसूचना के अनुसार, रिजर्व बैंक ने बैंकों से कहा है कि वह ग्राहकों
को एक करोड़ रुपए या इससे कम की एफडी पर एकसमान राशि और एकसमान मेच्योरिटी
के लिए अलग-अलग ब्याज दरों की पेशकश कर सकते हैं। हालांकि, रिजर्व बैंक
ने इस संबंध में बैंकों को नियम खुद बनाने की छूट दी है।
क्या कहते हैं बैंकर
रिजर्व बैंक के इस कदम पर बैंकरों का कहना है कि एक करोड़ रुपए या
इससे कम की एफडी पर एकसमान राशि और एकसमान अवधि के लिए अलग-अलग ब्याज दरें
ऑफर करने का फैसला सरकारी या संस्थागत एफडी पर लागू किया जा सकता है। आम
ग्राहकों के लिए इस नियम को प्रभावी बनाना संभव नहीं है क्योंकि इससे
ग्राहकों में असंतोष होगा। यही वजह है कि रिजर्व बैंक ने बैंकों को इस
संबंध में खुद नियम बनाने की छूट दी है।