Personal Finance Team | May 31, 2015, 14:47PM IST
नई दिल्ली. लंबे इंतजार के बाद राजस्व विभाग ने नया और सरल
इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फॉर्म नोटिफाई कर दिया है। सरकार ने ITR फॉर्म
1, 2 और 4 एस को सरल बनाया है। नए फॉर्म में इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल
करने वाले लोगों को विदेश यात्रा की जानकारी या उसके खर्च के बारे में
बताना जरूरी नहीं होगा। इसके साथ ही करदाताओं को राहत देते हुए इनकम टैक्स
भरने की तारीख एक महीने बढ़ाकर 31 अगस्त, 2015 कर दी गई है।
नहीं देनी होगी बैंक में पड़ी राशि की जानकारी
नोटिफाई हुए आईटीआर फॉर्म में करदाताओं को बैंक अकाउंट और आईएफएससी
कोड की जानकारी देनी होगी, लेकिन उन्हें अकाउंट में पड़ी राशि की जानकारी
नहीं देनी होगी।
सरकार आईटीआर फॉर्म 2ए भी लाने की तैयारी में है। आईटीआर फॉर्म 2 और 2ए तीन पेज से ज्यादा बड़े नहीं होंगे।
क्यों हुआ था पिछले फॉर्म का विरोध?
नए आईटीआर फॉर्म में नए कॉलम जोड़कर जितनी जानकारियां मांगी गई थीं,
उन्हें उपलब्ध कराना एक आम करदाता के लिए कठिन होता। फॉर्म में करदाताओं
को पिछले साल खोले या बंद किए गए सभी बैंक खातों की जानकारी के साथ-साथ
बैंक के नाम-पते, और आईएफएससी कोड आदि की भी जानकारी देने की बात कही गई
थी। इसके अलावा, पिछले वित्त वर्ष के दौरान की गई विदेश यात्राओं और उसकी
फंडिंग के स्रोत के बारे में भी जानकारी देनी थी।