नए केन्द्रीय कर्मचारियों की मृत्यु पर पुराने पेंशन योजना का लाभ: केन्द्रीय कार्मिक एवं पेंशन मंत्रालय से जारी एक आदेश के अनुसार 1 जनवरी 2004 के बाद भर्ती केन्द्रीय कर्मियों के आश्रितों को उनके मौत या स्थायी विकलांगता कि स्थिति में पुराने पेन्शन योजना का पूरा लाभ मिलेगा। मूल वेतन का 50 प्रतिशत पेन्शन एवं बाकी बचे प्रत्येक साल के 15 दिन की फुल सैलरी भी मिलेगी।
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